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Income Tax Bill25
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Nirmala Sitaraman ने लोकसभा में Income Tax Bill वापस लिया; नया विधेयक 11 अगस्त को पेश किया जाएगा

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निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में Income Tax Bill वापस लिया; नया विधेयक 11 अगस्त को पेश किया जाएगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार (8 अगस्त 2025) को लोकसभा में Income Tax Bill, 2025 वापस ले लिया। सरकार, चयन समिति द्वारा सुझाए गए बदलावों को शामिल करने के बाद इस कानून का अद्यतन संस्करण पेश करेगी।

आयकर विधेयक का नया संस्करण 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, अद्यतन संस्करण में चयन समिति की अधिकांश सिफारिशों को शामिल किया जाएगा।

बिल के कई संस्करणों से होने वाली भ्रम की स्थिति से बचने और सभी संशोधनों को शामिल करते हुए एक स्पष्ट और अद्यतन संस्करण उपलब्ध कराने के लिए, आयकर विधेयक का नया संस्करण सोमवार को सदन के विचारार्थ पेश किया जाएगा, सूत्रों ने बताया।

बैकग्राउंड:
बाइजयंता पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी ने आयकर विधेयक में कई बदलाव सुझाए थे। यह विधेयक 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था।

इसके लोकसभा में पेश होने के तुरंत बाद, इस bill — जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा — को जांच के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया।

31 सदस्यों वाली सेलेक्ट कमेटी ने विधेयक पर कुछ सुझाव दिए थे।

कमेटी ने नए कानून में धार्मिक व चैरिटेबल ट्रस्टों को दी जाने वाली गुमनाम दान राशि पर कर छूट जारी रखने का समर्थन किया। इसके साथ ही, उन्होंने सुझाव दिया कि करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद भी टीडीएस रिफंड का दावा करने की अनुमति दी जाए, और इसके लिए कोई जुर्माना न लगाया जाए।

सरकार ने नए विधेयक में केवल धार्मिक ट्रस्टों को मिलने वाले गुमनाम दान को कर से मुक्त किया है। हालांकि, ऐसे धार्मिक ट्रस्ट जिन्हें अस्पताल या शैक्षणिक संस्थान चलाने जैसी अन्य चैरिटेबल गतिविधियाँ भी करनी हों, उन्हें मिलने वाले गुमनाम दान पर कानून के अनुसार कर लगाया जाए

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